किशनगढ़ थाना के 100 मीटर परिधि के भीतर एक टेम्पू चालक को लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाने पर पुलिस का डंडा चल गया और उसका टेप रिकॉर्डर खुलवा कर जब्त करने की कार्यवाही कर दी गई.
दरअसल कल दिनांक 1अक्टूबर को शाम 5 बजे इस घटना में टेम्पू चालक जब थाने के सामने से गुजर रहा था तब उसकी टेम्पू में लगा हुआ टेप रिकॉर्डर पर तेज आवाज में संगीत बज रहा था. उसी दौरान गस्त पर निकले पुलिसकर्मियों जिनमे गोविंदराम सहायक उप निरिक्षक अपने साथ सांवर लाल और कैलाशचन्द शामिल थे.
इलाका गश्त हेतु रवाना हुए इन पुलिसकर्मी को किशनगढ़ के पुलिस थाने के सामने सामने से एक टैक्सी आती दिखी जिसमे बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनी प्रदुषण हो रहा था और इसके इतनी तेज आवाज थी कि इसके चलते उसके सामने सामान्य ध्वनि सुनाई नही दे रही थी.
इसके चलते थाने के काम में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा था. टेम्पू वाले से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रमेश गुर्जर और अपना रहवास सरगांव किशनगढ़ बताया. और जब तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने से सम्बंधित लाइसेंस या परमिट का पूछा तो उसने कोई लाइसेंस नहीं होने की बात बताई.
नियमानुसार बिना परमिट व लाईसेंस के सार्वजनिक स्थान व सरकारी कार्यालय की 400 मीटर
परिधि के भीतर तेज आवाज मे लाउडस्पीकर बजाना कानूनन जुर्म है और यह कृत्य धारा 4/6 आर एन सी एक्ट की हद मे आता है.
तब चालाक रमेश के टेम्पू मे लगा टेपरिकार्डर मय लकडी के स्पीकर के खुलवाकर सबूत के तौर पर कब्जा किया गया और अभियुक्त श्री रमेश गिरफतार किया गया। और अब आगे नियमानुसार कारवाही जारी की जा रही हैं। जब्त किये टेप रिकॉर्डर को मालखाना में भेज दिया गया।
ऐसे मामलो में पुलिस द्वारा राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 4 और 6 के तहत कार्यवाही की जा सकती है.