राजस्थान पुलिस द्वारा जारी एक सन्देश में प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए हैल्थ प्रोटोकाल की पालना एवं समस्त प्रावधानों की अनिवार्य रूप से पालना करना आवश्यक है।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक है। राजस्थान पुलिस द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू राजस्थान ऐपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के
तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 8,23,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 11 करोड़ 85 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3 लाख, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 13,227 निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 5,05,559 व्यक्तियों के चालान किये गये है।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3,704 FIR दर्ज कर अब तक 9,562 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 1048943 वाहनों का चालान एवं 1,69,966 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 19 करोड़ 29 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
प्रदेश में 28,822 व्यक्तियों को CRPC के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 302 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 244 को गिरफ्तार किया गया है।